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चमोली _ वन्य जीवों की सक्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किए आवश्यक निर्देश

स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय बदला, आदेश 15 जनवरी 2026 तक रहेगा लागू

चमोली 22 दिसंबर 2025

जनपद में वन्य जीवों की बढ़ती सक्रियता एवं मानव–वन्य जीव संघर्ष की संभावित घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी गौरव कुमार द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद के समस्त राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक तथा सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक किए जाने के आदेश दिए गए हैं।यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के कुछ विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों तक जाने वाले मार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम/बाल विकास अधिकारी को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

 

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